उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना 2020

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने राज्य के गरीब व पिछड़े नागरिकों के लिए हमेशा अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बार उत्तर प्रदेश के श्रमिक निवासियों के लिए भी एक अच्छी योजना निकाली है। 

इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी श्रमिकों को काफी अच्छा लाभ मिलेगा, और उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलेगी। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का नाम उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना है, और इसे श्रमिक रोजगार भत्ता के नाम से भी जाना जाता है। 

उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना क्या है, और इस योजना में आवेदन कैसे किया जाता है। इसके साथ ही इस योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आज आपको इस लेख में विस्तार से बताएंगे, इसलिए इसलिए को अंत तक अवश्य पढ़ें। 

उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना क्या है

उत्तर प्रदेश श्रमिक योजना उत्तर प्रदेश निवासी श्रमिकों के लिए चलाई गई है, और इस योजना को मजदूरी भत्ता योजना और युपी मजदूरी भत्ता योजना के नाम से भी जाना जाता है। 

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के श्रमिक मजदूरों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 15 लाख दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मजदूरों को पंजीकृत किया गया है। उन मजदूरों को ₹1000 हर माह दिया जाएगा, और उनके परिवार की आर्थिक सहायता की जाएगी। 

इस योजना में आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड रखे हैं। जो इसमें आवेदन करना चाहता है, तो इन दोनों में से किसी एक तरीके को अपना सकता है। 

उत्तर प्रदेश भरण पोषण योजना का मुख्य उद्देश्य 

इस योजना का मुख्य उद्देश्य कोविड-19 के कारण देश में हो रहे लॉकडाउन के कारण जो दिहाड़ी मजदूरो को काफी मार  

पड़ रही है। क्योंकि वह रोजाना कमाते थे, और अपना पेट भरते थे। लेकिन देश की स्थिति में देश के श्रमिक मजदूर असल में बहुत ही ज्यादा परेशान है, तो इस स्थिति को मध्य नजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 15 लाख उन मजदूरों का मुश्किल घड़ी में आर्थिक सहयोग देने का उद्देश्य रखा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में चल रही समस्या में मजदूरों की आर्थिक सहायता करना है। 

उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना मैं आवेदन कैसे करें

उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना में आवेदन करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दो मोड जारी कये है। लाभार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी एक का चयन करके इस योजना में आवेदन कर सकता है। 

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार अपने नजदीकी नगर निगम के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में भाग लेने के लिए श्रमिक का नाम श्रम विभाग, मनरेगा कार्ड आदि में होना अनिवार्य है। 

इस योजना में लाभार्थी तहसील स्तर पर आवेदन किया जाता है, और नगर निगम स्तर व जिला स्तर पर दैनिक जीवन में कार्य करने वाले उम्मीदवारों को नामित प्रपत्र भरे जाएंगे। 

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

जो इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इस लेख में नीचे दी गई ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के स्टेप को फॉलो करके आसानी से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। 

इस योजना में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को लेबर डिपार्टमेंट की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। 

इसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा। वहां पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड रिन्यूअल का एक लिंक दिखाई देगा। आप उस लिंक पर क्लिक कर दे। 

उसके बाद आपके सामने एक और नया पेज खुलेगा वहां पर लॉगिन के नीचे रजिस्टर का बटन होगा। उस पर क्लिक कर दें। 

रजिस्टर के विकल्प पर क्लिक करने के बाद आप अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। वहां सदस्य पंजीकरण के अंतर्गत अनुभाग के अंतर्गत नया पंजीकृत टैब पर क्लिक करते हैं। 

फिर आप निवेश मित्र पोर्टल पर पहुंच जाएंगे उसके बाद आपके सामने एक होम पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपको लॉगिंग पर जाकर रजिस्टर हेयर पर क्लिक करना होगा

रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दर्ज करने की सारी जानकारी भरनी होगी। जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वेरिफिकेशन कोड आदि दर्ज करना होगा। 

सभी सही तरीके से भरने के बाद आप रजिस्टर पर क्लिक कर लें। इस तरह से आप उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना में ऑनलाइन आवेदन को पूरा कर सकते हैं।

Leave a Comment